बिल्डर कमल चौधरी और बेटा भगोड़े घोषित, कुर्की की मुनादी, राहत मिलने की चर्चा भी तेजी से फैली

आगरा, 06 फरवरी। जगदीशपुरा क्षेत्र में करोड़ों की जमीन पर कब्जे के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू चौधरी भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस को कोर्ट से दोनों की कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश मिल गया। जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर आदेश की कॉपी चस्पा की और मुनादी भी कराई। अगर, आरोपी हाजिर नहीं हुए तो पुलिस चल-अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट जाएगी। इस बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई कि कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है, रात्रि तक इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया। 
बोदला में करोड़ों की जमीन पर कब्जे और फर्जी मुकदमे दर्ज कर निर्दोष परिवार को जेल भेजने के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके बेटे पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने आगरा सहित आसपास के जिलों में दबिश दी, लेकिन दोनों हाथ नहीं आ सके। 
डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि विवेचक आनंद वीर सिंह ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के आदेश के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। सोमवार को आदेश मिल गया। इससे बिल्डर पिता-पुत्र भगोड़े घोषित कर दिए गए। मंगलवार को उनके घर पर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया। अगर, एक समयावधि में आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो सीआरपीसी की धारा 83 के आदेश के लिए प्रार्थनापत्र दिया जाएगा। आदेश मिलने पर संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
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