सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन में ओकेंद्र की गिरफ्तारी पर रोक
आगरा, 21 जून। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन के आरोपी ओकेंद्र सिंह राणा को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार, यह आदेश सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने ओकेंद्र सिंह राणा की दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ किया कि जब तक याची ओकेंद्र के खिलाफ पुख्ता और विश्वसनीय साक्ष्य सामने न आएं, गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि राज्यसभा में बहस के दौरान विवादित बयान को लेकर गत 26 मार्च को करणी सेना ने आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन किया था। सुमन इस मामले को लेकर कई बार आगरा पुलिस पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब आरोपी लगातार जिले में सक्रिय है और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, फिर भी उसे गिरफ्तार न कर पाना बेहद शर्मनाक है।
सांसद के पुत्र और पूर्व विधायक रणजीत सुमन द्वारा हरीपर्वत थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर हमला किया और अभद्र व्यवहार किया। वहीं, सांसद की सुरक्षा में तैनात एक उपनिरीक्षक ने भी अलग मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा व मारपीट जैसी धाराएं शामिल थीं।
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