होटलों, नाइट क्लबों, मॉल, डिस्कोथेक, ईटिंग हाउसों, फॉर्म हाउसों आदि पर पुलिस की टेढ़ी नजर || संचालकों को किया गया पाबंद, आदेश का उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध

आगरा, 21 जून। कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने जिले में चलने वाले होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज/नाइट क्लब, बार/मॉल, डिस्कोथेक/पब/लॉजिग हाउस/बोर्डिंग/ईटिंग हाउस व फार्म हाउस पर अपनी नजर टेढ़ी कर दी है। 
अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने शनिवार को एक आदेश जारी कर ऐसे स्थलों के मैनेजरों/संचालकों को पाबन्द किया कि वे अपने होटल/रेस्टोरेन्ट्स, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिसर में रात्रि दस बजे के उपरांत ध्यनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे। रात्रि में 12 बजे बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/संस्था के संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 21 जून से आगामी 20 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा। 
अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज/नाईट क्लब/बार/मॉल/ डिस्कोथेक/पब, लॉजिग हाउस/बोर्डिंग। ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियां की जाती हैं। तेज ध्वनि में डीजे बैण्ड आदि को देर रात तक बजाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां व अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।
ऐसे स्थलों पर बीयर, शराब व भोजन, उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। क्षेत्र और उसके आस-पास निवासरत आमजन के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए व्यवधान पैदा होता है। इन स्थलों पर होने वाली पार्टियां शहर के युवाओं का स्टेटस सिंबल बनती जा रही है, जिससे शहर में पढ़ाई करने आये अधिकतर छात्र-छात्राओं में भी आकर्षण बढ़ रहा है। इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि आमजन के लिए इन स्थलों पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों, असुविधा, क्षति या इसके जोखिम को निवारित करने के लिए होटल/रेस्टोरेन्ट्स/गेस्ट हाउसेज/नाइट क्लब /बार/मॉल/डिस्कोथेक/पब। लॉजिग हाउस/बोर्डिंग/ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि के संचालकों/उपयोगकर्ताओं को बाध्य/पाबन्द करना युक्तियुक्त है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त आदेश पारित किया गया है।
 ______________________________________

ख़बर शेयर करें :

Post a Comment

0 Comments